(Pi Bureau)
गौतमबुद्ध नगर जिले के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र स्थित एक स्कूल में 4 साल की मासूम से डिजिटल रेप का मामला सामने आया. बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज जांच शुरू कर दी है. मिल रही जानकारी के मुताबिक स्कूल के वॉशरूम में डिजिटल रेप होने की बात सामने आई आ रही है. मासूम के शरीर पर तेज खुजली होने के बाद मां को पाउडर लगाते वक्त घाव दिखा. मां के पूछने पर मासूम ने बताया कि स्कूल में उसके साथ गन्दा काम किया गया.
पुलिस ने मां की शिकायत पर पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने स्कूल के सीसीटीवी की जांच शुरू कर दी है. साथ ही कहा है कि जल्द ही जांच पूरी कर इस मामले में गिरफ़्तारी की जाएगी.
क्या होता है ‘डिजिटल रेप’?
डिजिटल रेप जैसा कि सुनने में लगता है डिजिटली या वर्चुअली किया गया सेक्सुअल अपराध नहीं है. बल्कि यह वह अपराध है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जगह किसी की मर्जी के बिना उंगलियों या हाथ-पैर के अंगूठे से जबरन पेनेट्रेशन किया गया हो. यहां डिजिट शब्द का मतलब इंग्लिश के फिंगर, थंब या पैर के अंगूठे से है. यही वजह है कि इसे ‘डिजिटल रेप’ कहा जाता है. दिसंबर 2012 से पहले देश में डिजिटल रेप को छेड़खानी समझा जाता था. लेकिन निर्भया काण्ड के बाद देश की संसद में नए रेप लॉ को पेश किया गया और इसे यौन अपराध मानते हुए सेक्शन 375 और पॉक्सो एक्ट की श्रेणी में रखा गया.