(Pi Bureau)
भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकीय अनुपालन का उल्लंघन करने पर अब तीन बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है. नियम विरुद्ध लोन देने, ग्राहक सेवा नियमों को न मानने और केवाई से संबंधित नियमों का पालन न करने पर इन तीनों बैंको पर 2.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जो बैंक नपे गए हैं उनमें ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं.
भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर 1 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई है. धनलक्ष्मी बैंक पर 1.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इसी तरह ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक को 29.55 लाख रुपये जुर्माना भरना होगा. गौरतलब है कि हाल ही में आरबीआई ने गुजरात के पांच सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया था.
क्यों लगा जुर्माना
रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर 1 करोड़ रुपये की नियम विरुद्ध जाकर एक कंपनी को लोन देने के कारण लगाई है. वहीं, धनलक्ष्मी बैंक ने लोन और एडवांस वैधानिक और अन्य प्रतिबंध, केवाईसी (KYC) और पर ब्याज दर से संबंधित कुछ मानदंडों का पालन नहीं किया था. इस वजह से धनलक्ष्मी बैंक पर 1.20 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया है.
ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक पर ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ पर आरबीआई द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन न करने पर कार्रवाई की गई है. बैंक पर ₹29.55 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई गई है. केद्रीय बैंक का कहना है कि यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47A(1)(c) के प्रावधानों के RBI को की मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है.
ग्राहकों पर नहीं होगा असर
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि इन बैंकों के खिलाफ कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों के आधार पर की गई है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं था. इन बैंकों का कामकाज इस कार्रवाई से किसी तरह प्रभावित नहीं होगा और न ही ग्राहकों पर इसका असर होगा.