आईजी अमिताभ ठाकुर पर फर्जी दुष्कर्म का मुकदमा लिखवाने वाली महिला पर कार्यवाही के आदेश !!!

(Pi Bureau)

लखनऊ: आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर तथा उनकी पत्नी आरटीआई ऐक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर के खिलाफ , पिछली सरकार के कार्यकाल में दुष्कर्म का झूठा मुकदमा लिखवाने वाली महिला के खिलाफ गोमतीनगर पुलिस ने धारा-182 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई किये जाने के आदेश हुये है

बताते चले चर्चित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव द्वारा फ़ोन पर धमकी दिए जाने वाले प्रकरण से मीडिया की सुर्खियों में आये थे. हलाकि उससे पहले भी अमिताभ ठाकुर लगातार चर्चा में बने  रहते है । बता दें कि मुलायम धमकी कांड के बाद 11 जुलाई, 2015 को थाना गोमतीनगर, लखनऊ में आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा लिखवाया गया था।

इस मामले की तहकीकात कर रहे सीओ गोमतीनगर सत्यसेन यादव ने कुल मामले में पीड़ित के बयानों में विरोधाभास पाते हुए मुकदमे को प्रथम द्रष्टया झूठा पाया था। अब इस मामले में पुलिस ने मुकदमा लिखवाने वाली गाजियाबाद की महिला के खिलाफ धारा-182 आईपीसी में कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की है।

 

विवेचक सीओ गोमतीनगर सत्यसेन यादव ने 20 मार्च को शासन को भेजी गयी अपनी अंतिम आन्तरिक रिपोर्ट संख्या 01/2017 में कहा है कि कथित पीड़िता द्वारा धारा-161 में पुलिस तथा 164 सीआरपीसी में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान तथा उसके द्वारा राज्य महिला आयोग में दिए गए कथन में पर्याप्त विरोधाभास पाया गया। कथित पीड़िता के मोबाइल कॉल डिटेल्स और इस प्रकरण में उपनिरीक्षक राम राज कुशवाहा की जांच से भी कोई घटना नहीं होना पाया गया। वादिनी द्वारा असत्य और भ्रामक तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसके लिए उसके खिलाफ धारा-182 आईपीसी में कार्रवाई करने की सिफारिश की गई। सिटी एसपी ट्रांस-गोमती ने 22 मार्च को इस रिपोर्ट को न्यायालय स्पेशल कोर्ट, एससी एसटी एक्ट, लखनऊ को प्रेषित किया।

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