(Pi Bureau)
लखनऊ, कानपुर और वाराणसी के बाद अब प्रयागराज में भी नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया गया है. गुरुवार रात दस बजे से सुबह आठ बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. नाइट कर्फ्यू का प्रतिबंध अधिकृत फल एवं सब्जी मंडी ऊपर लागू नहीं होगा. जिले में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालय पूर्णता बंद रहेंगे. नाइट कर्फ्यू के दौरान रात्रि कालीन शिफ्ट के सरकारी/अर्द्ध सरकारी व निजी कर्मियों को छूट रहेगी. किसी सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति के 5 या 5 से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे. सार्वजनिक स्थल पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रतिबंधों के साथ डीएम प्रयागराज आदेश ने यह आदेश जारी किया.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को हुई समीक्षा बैठक में जिलाधिकारियों को नाईट कर्फ्यू लगाने का अधिकार दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर उनके जिले में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है तो वे नाईट कर्फ्यू लगा सकते हैं. साथ ही उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन जिलों में विशेष सतर्कता बरती जाए जहां एक दिन में 500 से ज्यादा मामले सामने आ रहे है.
इनको मिलेगी राहत
नाईट कर्फ्यू का आदेश नगर निगम क्षेत्र में ही लागू होगा. फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी। इसके अलावा नाईट शिफ्ट के सरकारी, अर्ध सरकारी, कार्मिक व आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं के निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को आने जाने में छूट मिलेगी. रेलवे स्टेशन, बस अड्डे व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले लोग अपना टिकट दिखाकर आ जा सकेंगे. सभी प्रकार की मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. नर्सिंग, पैरा मेडिकल संस्थान और चिकित्सीय सेवा संस्थान खुले रहेंगे.