दिल्ली में दो अक्टूबर से पंजीकृत होने वाले नए वाहनों के लिए कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं. दरसअल दिल्ली में अब सभी नए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटलगाना अनिवार्य होगा. यह व्यवस्था 13 अक्टूबर से लागू होगी लेकिन इन प्लेटों को बदलने की प्रक्रिया दो अक्टूबर से ही शुरू होगी.
इसके अलावा दिल्ली परिवहन विभाग ने सोमवार को सार्वजनिक सूचना जारी करके कहा है के 2 अक्टूबर से दिल्ली के सभी नए पंजीकृत वाहनों की विंड शील्ड पर अब खास स्टीकर लगाना अनिवार्य होगा. दिल्ली में पंजीकृत कौन से वाहन में किस प्रकार का ईंधन प्रयोग हो रहा है, इन स्टीकरों के होलोग्राम रंग से यह पता चलेगा. दिल्ली परिवहन विभाग ने निर्देश दिए हैं कि यह स्टीकर वाहन की विंड शील्ड पर लगाया जाए.
दिल्ली परिवहन आयुक्त वर्षा जोशी के मुताबिक यह नया आदेश फिलहाल नए वाहनों के लिए है. 2 अक्टूबर से दिल्ली में जो भी नए वाहन पंजीकृत होंगे, उन्हें वाहन के नंबर के लिए लगने वाली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ ही अपने वाहन के शीशे पर ईंधन के हिसाब से तय रंग वाले होलोग्राम स्टीकर लगाने होंगे. यह स्टीकर भी इस नंबर प्लेट के साथ ही लगाए जाने हैं. फिलहाल स्टीकर वाला नियम सिर्फ चार पहिया वाहन के लिए लागू होगा. दोपहिया वाहनों को इससे छूट दी गई है.
परिवहन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर अमल करते हुए यह फैसला किया है. राजधानी में मई 2012 से नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य की गई थी. पंजीकृत वाहनों के लिए यह जरूरी नहीं था. वहीं, विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवाने के लिए 13 अक्टूबर तक की डेडलाइन तय कर दी है. परिवहन विभाग इसके लिए तय सीमा से पहले लोगों को अलग-अलग माध्यमों से जानकारी देगा.
साथ ही व्यापक रूप से जन जागरुकता अभियान भी चलाएगा. परिवहन विभाग के अनुसार, 13 अक्टूबर के बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाला वाहन पकड़े जाने पर सजा के तौर पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा. जुर्माने के अलावा व्यक्ति को तीन माह की जेल भी हो सकती है. परिवहन विभाग के अनुसार, नई गाड़ियां में पहले से ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी हुई आ रही हैं. वहीं, दिल्ली में 13 अधिकृत सेंटर पर नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाए जाने की योजना है.