दिल्ली सरकार का दिवाली तोहफा: संविदा कर्मियाें को मिलेगा बढ़ा वेतन

दिल्ली सरकार सरकारी विभागों, बोर्ड व कॉरपोरेशन से जुड़े संविदा कर्मियों को बढ़ी हुई दर से न्यूनतम मजदूरी देने जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया। कैबिनेट का फैसला दिल्ली सरकार के सभी विभागों, सभी पीएसयू, सभी बोर्ड और स्वायत्त निकायों पर लागू होगा। हालांकि, न्यूनतम मजदूरी कानून की अधिसूचना पर हाईकोर्ट की तरफ से लगी रोक की वजह से इसका फायदा निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मियों को नहीं मिलेगा।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार ने मार्च 2017 में न्यूनतम मजदूरी करीब 37 फीसदी बढ़ा दी थी। इसके बाद अलग-अलग श्रेणी के मजदूरों का वेतन 13,350-16,142 रुपये प्रति माह के बीच कर दी गई । अगस्त, 2018 में कुछ तकनीकी वजहों से दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद दिल्ली सरकार के साथ संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी भी कम हो गई।

अक्तूबर के वेतन में से अगस्त व सितंबर के भुगतान को काट लिया गया। इसके मद्देनजर दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि इन कर्मचारियों की सैलरी कम नहीं होने दी जाएगी। इन्हें बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की दर से वेतन मिलेगा। वहीं, जिनका वेतन काटा गया है, अगले महीने उसे भी वापस किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि अदालत ने सरकार को वेतन बढ़ाने से नहीं रोका है। सरकार अपने कर्मियों को बढ़ा हुआ वेतन दे सकती है। कैबिनेट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह निजी तौर पर सुनिश्चित करें कि नवंबर में जब इन कर्मचारियों के खाते में वेतन जाए तो उन्हें पहले की तरह ही रकम मिले। 

निजी क्षेत्रों के लिए सरकार प्रयासरत

दिल्ली सरकार का कहना है कि सरकारी व निजी क्षेत्रों में बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी दरों पर वेतन दिलाने की कोशिश कर रही है। इसी मकसद से उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में मजदूरों के हक में फैसला आ सकता है।

बसों में मेट्रो कार्ड के इस्तेमाल पर 10 फीसदी की छूट  
कबिनेट ने फैसला लिया है कि बसों में मेट्रो कार्ड का इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों को छूट का फायदा दिया जाएगा। मेट्रो की तरह बसों में भी हर ट्रिप पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे बसों के मुसाफिरों को काफी सहूलियत होगी।  गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने बीते 8 जनवरी को डीटीसी की 200 व क्लस्टर की 50 बसों में मेट्रो कार्ड को लागू किया था। 24 अगस्त को इसे सभी बसों में लागू कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक मेट्रो की तरह बसों में कार्ड का इस्तेमाल करने वालों को छूट नहीं मिलती थी। लेकिन गुरुवार को कैबिनेट के फैसले के बाद यह अड़चन भी दूर हो गई है।

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