अमृतसर: पंजाब एआईजी (अपराध) रणधीर सिंह उप्पल के खिलाफ कानून की छात्रा से कथित तौर पर बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. महिला की ओर से 18 सितंबर को दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस महानिरीक्षक (अपराध एवं महिला) विभू राज को मामले की जांच करने के आदेश दिए गए. हालांकि, पुलिस उप महानिरीक्षक (एआईजी) ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया.
अधिकारी ने बताया कि उप्पल के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 376, 354डी, 506 और 498 और सशस्त्र अधिनियम की धारा 25,54 और 59 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त लखबीर सिंह ने कहा कि 26 वर्षीय पीड़िता द्वारा दर्ज कराए गए बयान के अनुसार आरोपी ने उससे दो बार हथियार के बल पर कथित तौर पर बलात्कार किया.
उन्होंने कहा, ‘‘छावनी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है.’’ छात्रा ने 18 सितंबर को अमृतसर पुलिस आयुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी.