GSTR-1 रिटर्न भरने की डेडलाइन आज, नहीं मिलेगा और मौका

(Pi Bureau) नई दिल्ली। सरकार ने जुलाई 2017 के जीएसटीआर-1 रिटर्न की डेडलाइन 10 अक्टूबर से आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। सरकार का कहना है कि वह पहले ही जीएसटीआर-1 फाइल करने के लिए 2 महीने का एक्सटेंशन दे चुकी है और अब कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा।

जिन कारोबारियों ने जीएसटीआर-1 रिटर्न अभी तक नहीं फाइल की है, वह तुरंत रिटर्न फाइल कर दें। जीएसटीआर-1 कारोबारियों और डीलरों को इन्पुट क्रेडिट मिलने और क्लेम करने का पहला स्टेप है। इसमें सभी कारोबारियों को अपनी परचेज डिटेल देनी है।

एेसे करें GSTR-1 फाइल
-कारोबारी और ट्रेडर्स इस लिंक https://www.gst.gov.in/download/returns पर क्लिक करके जीएसटीआर-1 रिटर्न फॉर्म और ऑफलाइन टूल डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक तरह की जिप फाइल है जिसमें रिटर्न फॉर्मेट से लेकर इन्वॉयस की ऐक्सल शीट भी है। जीएसटी के पोर्टल पर जीएसटी सॉफ्टवेयर टूल है जिसे कारोबारी अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं।

ये सॉफ्टवेयर टूल एक्सल फॉरमेट और जावा स्क्रिप्ट में है। इस एक्सल फॉरमेट पर आप अपने बिल बना सकते हैं। बिल की जानकारी एक्सेल शीट में सेव करके इसे ही जीएसटी के पोर्टल पर रिटर्न के साथ अपलोड कर सकते हैं।सॉफ्टवेयर टूल पर कारोबारी अपनी रिटर्न ऑनलाइन मोबाइल के जरिए भी फाइल कर सकते हैं।

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