(Pi Bureau) नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि 15 से 18 वर्ष आयुवर्ग की पत्नी के साथ यौन संबंध आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध होगा।
साथ ही कोर्ट ने बाल विवाह पर चिंता जताते हुए कहा कि सामाजिक न्याय कानूनों को जिस भावना से बनाया गया था उसी भावना से उन्हें लागू नहीं किया गया।