(Pi Bureau)
चारा घोटाले के पांच मामलों के सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत (Lalu Yadav Bail) मिल गई है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू यादव (Lalu Yadav News) को कुछ शर्तों के साथ जमानत की सुविधा प्रदान कर दी। चारा घोटाला (Fodder Scam) के पांच मामलों के सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो (RJD Chief) और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की जमानत पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में शुक्रवार को सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें बड़ी राहत दी है। यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह (Justice Aparesh Kumar Singh) की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था।
झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में अभियुक्त लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav Latest News) की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट में लालू यादव को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने लालू यादव को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने लगभग 40 महीने जेल में गुजारी है, जो आधी सजा 30 महीने से भी अधिक है। हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने जमानत के लिए यह शर्त रखी है कि लालू यादव को CBI कोर्ट द्वारा सजा के साथ मुकर्रर किए गए जुर्माना राशि में से 10 लाख कोर्ट में जमा करनी होगी।
लालू की जमानत (Lalu Yadav Bail) पर करीब 12 बजे अदालत ने अपना फैसला सुनाया। लालू के वकील और सीबीआइ (CBI) के वकील ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की। इसके बाद जज ने लालू को जमानत देने का फैसला किया है। डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव की जमानत (Lalu Prasad Bail) का विरोध कर रहे केंद्रीय जांच एजेंसी, सीबीआइ (CBI) की तर्क को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लालू प्रसाद यादव जमानत मिलने के बाद अब जेल से बाहर आ जाएंगे।
सीबीआइ (CBI) ने अदालत में लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि डोरंडा कोषागार वाले मामले में कोर्ट (CBI Special Court Ranchi) द्वारा दी गई 5 साल सजा की आधी अवधि लालू ने जेल में नहीं बिताई है। इस पर अदालत ने अबतक उनके जेल में रहने का पूरा रिकॉर्ड खंगाला। इसके बाद जमानत की सुविधा प्रदान कर दी।
सीबीआइ की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में पांच साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगाया है। इस आदेश के खिलाफ लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में अपील दाखिल की है। साथ ही अदालत से जमानत की गुहार लगाई थी।
लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की ओर से बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत मांगी गई थी। लालू प्रसाद (Lalu Prasad) की ओर से कहा गया कि उन्होंने इस मामले में 41 माह जेल में बिताए हैं। जबकि सजा की आधी अवधि 30 माह ही होती है। वे आधी सजा से 11 माह अधिक जेल में रहे हैं, इसलिए उन्हें अदालत से जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए।
बता दें कि लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) रांची के होटवार जेल के कैदी हैं। जिन्हें रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इलाज के क्रम में लालू की एक किडनी फेल कर जाने पर उन्हें विशेष इलाज के लिए एम्स दिल्ली भेजा गया है। अभी लालू की हालत स्थिर बताई जा रही है। उनका क्रिटनीन लेवल 5 से ऊपर पहुंच गया है। लालू की बेटी मीसा भारती दिल्ली में अपने पिता की देखरेख कर रही है। लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने अपने पिता के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए लोगों से दुआएं करने की अपील की है। लालू को जमानत मिलने के बाद लालू परिवार और राजद में जश्न का माहौल है। पटना में राजद कार्यकर्ता एक-दूसरे से गले मिलकर अपने नेता के जेल से छूटने की खुशियां मना रहे हैं।
पटना में तेजस्वी यादव-तेज प्रताप यादव दे रहे दावत-ए-इफ्तार
इधर बिहार विधानसभा उपचुनाव में बोचहां सीट पर भाजपा को करारी शिकस्त देने वाले तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) आज पटना में दावत-ए-इफ्तार का आयोजन कर रहे हैं। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने इसकी जानकारी दी। गुरुवार को ट्विटर पर लिखे गए संदेश में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के नाम इफ्तार का आमंत्रण पत्र पोस्ट किया है। तेज प्रताप ने कहा, रमजान के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह का पटना के 10 सर्कुलर रोड पर आयोजित इफ्तार में हार्दिक स्वागत है। बता दें कि 10 सर्कुलर रोड लालू यादव की पत्नी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास है।