झारखंड हाई कोर्ट ने लालू यादव को दी बड़ी राहत, जेल से मिली जमानत राजद में जश्‍न महौल…

(Pi Bureau)

चारा घोटाले के पांच मामलों के सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत (Lalu Yadav Bail) मिल गई है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू यादव (Lalu Yadav News) को कुछ शर्तों के साथ जमानत की सुविधा प्रदान कर दी। चारा घोटाला (Fodder Scam) के पांच मामलों के सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो (RJD Chief) और बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की जमानत पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में शुक्रवार को सुनवाई के बाद अदालत ने उन्‍हें बड़ी राहत दी है। यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह (Justice Aparesh Kumar Singh) की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था।

झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में अभियुक्त लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav Latest News) की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट में लालू यादव को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने लालू यादव को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने लगभग 40 महीने जेल में गुजारी है, जो आधी सजा 30 महीने से भी अधिक है। हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने जमानत के लिए यह शर्त रखी है कि लालू यादव को CBI कोर्ट द्वारा सजा के साथ मुकर्रर किए गए जुर्माना राशि में से 10 लाख कोर्ट में जमा करनी होगी।

लालू की जमानत (Lalu Yadav Bail) पर करीब 12 बजे अदालत ने अपना फैसला सुनाया। लालू के वकील और सीबीआइ (CBI) के वकील ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की। इसके बाद जज ने लालू को जमानत देने का फैसला किया है। डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव की जमानत (Lalu Prasad Bail) का विरोध कर रहे केंद्रीय जांच एजेंसी, सीबीआइ (CBI) की तर्क को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लालू प्रसाद यादव जमानत मिलने के बाद अब जेल से बाहर आ जाएंगे।

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