सरकार ने बदला ई-रिक्शा को लेकर यह नियम, अब ई-रिक्शा खरीदने के लिए देना होगा…

(Pi Bureau)

राजधानी दिल्ली में अब ई-रिक्शा (E-Rickshaw) खरीदने के लिए स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) होना जरूरी है। दिल्ली परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस पर ई-रिक्शा खरीदने के प्रावधान को खत्म कर दिया है।

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