(Pi Bureau)
राजधानी दिल्ली में अब ई-रिक्शा (E-Rickshaw) खरीदने के लिए स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) होना जरूरी है। दिल्ली परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस पर ई-रिक्शा खरीदने के प्रावधान को खत्म कर दिया है।
परिवहन विभाग ने इस संबंध में सभी ई-रिक्शा निर्माता और डीलर्स को भी पत्र लिखा है कि वह यह सुनिश्चित कराएं कि स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस धारक को ही ई-रिक्शा की बिक्री की जाए। उधर, परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस और बिना लाइसेंस के चल रहे ई-रिक्शा को पकड़ने के लिए भी अभियान शुरू कर दिया है।
अधिकारियों का कहना है कि अभी तक लर्निंग लाइसेंस पर भी ई-रिक्शा खरीदने की इजाजत थी, जो 2015 में जारी शासनादेश के तहत दी गई थी। अब उस आदेश को पूरी तरह से खत्म कर ई-रिक्शा खरीदने के लिए स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य किया गया है।
यह देखने में आया है कि बड़ी संख्या में ई-रिक्शा बिना लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस के साथ सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ऐसे रिक्शा चालकों के खिलाफ अभियान भी चलाया गया है।
सोमवार को विकास मार्ग, मदर डेरी और रिंग रोड व अन्य जगहों से 235 रिक्शा पकड़े गए हैं। दिल्ली में मौजूदा समय में एक लाख पांच हजार से अधिक ई-रिक्शा हैं, लेकिन काफी रिक्शा का संचालन बिना स्थायी लाइसेंस के किया जा रहा है जिनके खिलाफ विभाग ने कार्रवाई शुरू की है।