(Pi Bureau)
केंद्र सरकार ने चीनी के निर्यात की सीमा तय करने के साथ ही इसके निर्यात पर रोक लगा दी है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना जारी की. इस आदेश के मुताबिक एक जून, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, चीनी के निर्यात की अनुमति खाद्य मंत्रालय के तहत चीनी निदेशालय की विशिष्ट अनुमति के साथ दी जाएगी.
सरकार ने बुधवार को कहा कि चीनी की घरेलू स्तर पर उपलब्धता और दरों में स्थिरता बनाए रखने के लिए उसने चालू विपणन वर्ष में इसके निर्यात को एक करोड़ टन तक सीमित करने के लिए अधिसूचना जारी की है. बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच सरकार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एहतियात के तौर पर ये कदम उठा रही है.
90 लाख टन के निर्यात के लिए अनुबंध पूरा
चालू विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) के लिए करीब 90 लाख टन के निर्यात के लिए अनुबंध किए जा चुके हैं. चीनी मिलों से करीब 82 लाख टन चीनी निर्यात के लिए निकाली जा चुकी है और करीब 78 लाख टन का निर्यात किया जा चुका है.
चीनी का निर्यात रिकॉर्ड हाई पर
खाद्य मंत्रालय के मुताबिक यह निर्णय चीनी के रिकॉर्ड निर्यात की पृष्ठभूमि में लिया गया है. विपणन वर्ष 2021-22 में चीनी का निर्यात ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर पहुंच गया था. 2020-21 में निर्यात 70 लाख टन और 2019-20 में 59.6 लाख टन था.
क्यों लिया फैसला ?
मंत्रालय ने कहा, ‘‘चीनी निर्यात अभूतपूर्व तरीके से बढ़ने के मद्देनजर और देश में चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने, देश में चीनी के दाम बढ़ने से रोकने और देश के आम नागरिकों की हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने एक जून 2022 से चीनी के निर्यात का नियमन करने का फैसला लिया है.’’