मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने की केजरीवाल की याचिका खारिज

(Pi Bureau) नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज मानहानि मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका दिया है।

दरअसल कोर्ट ने केन्द्रीय मंत्री अरुण जेतली की ओर से दर्ज कराए गए मानहानि मामले में गवाहों को तलब करने, डीडीसीए के दस्तावेजों को पेश करने वाली केजरीवाल की याचिका को रद्द कर दिया है।

हाल ही में केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर मानहानि मामले में अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की इजाजत मांगी थी। उन्होंने अपनी अर्जी में कह था कि उन्हें डीडीसीए के वित्तीय वर्ष 2012-13, 213-14 और 2014-15 की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की इजाजत दी जाए। इसके अलावा उन्हें बाद में भी इससे जुड़े दस्तावेज पेश करने की मंजूरी मिले।

गौरतलब है कि केन्द्रीय मंत्री ने डीडीसीए के संबंध में आप प्रमुख और अन्य के खिलाफ झूठे बयान देने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट से कथित मानहानि के लिए 10 करोड़ का मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। मामला अभी हाईकोर्ट के विचाराधीन है।

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