उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को चेतावनी के साथ कोर्ट से मिली बड़ी राहत, नहीं जाना होगा जेल…

(Pi Bureau)

आइआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें तेजस्वी की जमानत रद करने की मांग की गई थी।  

इसके साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को से कहा कि तेजस्वी यादव शब्दों का चयन करने में सतर्कता बरतें।  कोर्ट ने कहा आपकी (तेजस्वी) बातों पर आम नागरिक विश्वास करते हैं, ऐसे में कुछ भी कहने के दौरान शब्दों के चयन में सावधानी और सतर्कता बरतें।  

सीबीआइ और तेजस्वी यादव का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जमानत रद करने का कोई विशेष आधार नहीं है। इसके साथ ही तेजस्वी को शब्दों का चयन करने में सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा अदालत मामले में जल्द विस्तृत आदेश पारित करेगी।

सुनवाई के दौरान तेजस्वी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि  सीबीआइ के अधिकारी अपने ऊपर के लोगों को खुश करने के लिए उनपर गलत आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी ने अपने वकील के माध्यम से यह भी कहा कि गवाहों को प्रभावित करने के उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। जांच एजेंसी उनकी जमानत को समाप्त करने के लिए ऐसे आरोप लगा रही है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है।

वहीं, सीबीआइ ने सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष कहा कि कि तेजस्वी की जमानत जारी रही तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में उनकी जमानत को रद किया जाए। वहीं, सीबीआइ कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान तेजस्वी यादव को हिदायत देते हुए कहा कि डिप्टी सीएम को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। साथ ही  उनकी जमानत बरकरार रखी।

इससे पहले सीबीआइ ने दलील दी कि तेजस्वी यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान सीबीआई अधिकारियों को धमकाया था, जिससे मामला प्रभावित हुआ।

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