(Pi Bureau)
आईसीआईसीआई की पूर्व सीईओ चंदा कोचर बायकुला जेल से और उनके पति दीपक कोचर आर्थर रोड जेल से रिहा हो गए है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज कोचर दंपत्ति को जमानत देते हुए कहा, ‘गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं है।’
बॉम्बे हाई कोर्ट ने करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में गिरफ्तार कोचर दंपत्ति को 9 जनवरी को अंतरिम राहत देते हुए कहा था कि यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह न केवल लिखित में गिरफ्तारी के कारणों को रिकॉर्ड करे, बल्कि उन मामलों में भी, जहां पुलिस ऐसा नहीं करने का विकल्प चुनती है।
रिहाई के हकदार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि तथ्यों के अनुसार याचिकाकर्ताओं (कोचर दंपत्ति) की गिरफ्तारी कानून के प्रावधानों के तहत नहीं की गई। गिरफ्तारी करते समय धारा 41(ए) का पालन नहीं किया गया। इसलिए वे रिहाई के हकदार हैं। खंडपीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि याचिकाकर्ताओं को याचिकाओं पर सुनवाई लंबित रहने और अंतिम निस्तारण होने तक जमानत पर रहने का अधिकार है। इसके साथ ही उच्चन्यायालय ने सुनवाई के लिए छह फरवरी की तारीख तय की है।