आरोपित शंकर मिश्रा की जमानत याचिका खारिज, पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला

(Pi Bureau)

पिछले साल 26 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट में पेशाब करने वाले शख्स की जमानत याचिका खारिज हो गई है। इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई की है। मामले को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

कोर्ट ने कई घंटों तक फैसला रखा था सुरक्षित

पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कई घंटों तक फैसला सुरक्षित रखने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया है। 

बुजुर्ग महिला पर किया था पेशाब

शंकर मिश्रा ने नशे में धुत्त होकर नवंबर में 70 साल की बुजुर्ग महिला के ऊपर पेशाब कर दिया था। एक शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 254, 294, 509 और 510 के तहत मामला दर्ज कर उसे बेंगलुरु से गिरफ्तार किया।

26 नवंबर 2022 की है यह घटना 

बता दें कि फ्लाइट में शराब के नशे में पेशाब करने की घटना 26 नवंबर 2022 की है। जब एयर इंडिया की फ्लाइट न्यूयार्क से दिल्ली आ रही थी। इस फ्लाइट में शराब के नशे में धुत्त शंकर मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने 70 साल की एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया था।  

बेंगलुरु से हुई थी गिरफ्तारी

महिला द्वारा एयर इंडिया को दी गई शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 4 जनवरी को उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और शनिवार को उसे बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया। बाद में एक अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

About Bhavana