(Pi Bureau)
दुष्कर्म के मामले में घिरे भाजपा वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन की मुश्किलें कम नहीं होती दिख रही है। राउज एवेन्यू की एडिशनल चीफ मेट्रो पालिटन मजिस्ट्रेट ने मामले में पुलिस द्वारा दाखिल की गई कैंसिलेशन रिपोर्ट को ठुकरा दिया है।
अदालत ने संबंधित एसएचओ के माध्यम से हुसैन के खिलाफ समन जारी करते हुए अगली सुनवाई पर अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है।
पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन के भाई शाहबाज हुसैन ने वर्ष 2017 में शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि भाजपा नेता ने उसे इस मामले दबाने की कोशिश की थी।
इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 31 मई 2022 को मामले को संज्ञेय अपराध बताते हुए दिल्ली पुलिस को शाहनवाज हुसैन व उनके भाई शाहबाज के खिलाफ प्राथमिकी करने का आदेश दिया था। वहीं, मार्च 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राथमिकी करने के निचली अदालत के आदेश को रद कर दिया था।