Batla House Encounter Case: दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फ़ैसला, आतंकी आरिज खान को नहीं होगी फांसी

(Pi bureau)

बाटला हाउस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के आरोपी आरिज खान को फांसी नहीं होगी। निचली अदालत ने मार्च 2021 में फांसी की सज़ा सुनाई थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रक़ैद में बदल दिया है। बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में दोषी करार दिए गए आतंकी आरिज खान को दी गई मौत की सजा की पुष्टि पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया।

मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत हुई थी. सुनवाई के दौरान आतंकी आरिज खान के वकील ने मौत की सजा का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि ऐसा नहीं है कि उनके मुवक्किल आरिज खान को सुधारा नहीं जा सकता और अगर सुधार की काेई गुंजाइश नहीं है तो भी उम्रकैद की सजा का नियम है.

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजेश महाजन ने दलील दी कि एक वर्दीधारी पुलिस अधिकारी का मर्डर दुर्लभ से दुर्लभतम मामला है. ऐसे में दोषी को सजा ए मौत मिलनी चाहिए. आरिज की सामाजिक जांच और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण रिपोर्ट कोर्ट में पेश करते हुए बताया गया कि जेल में खान आचरण असंतोषजनक रहा है. आपको बता दें कि साकेत कोर्ट ने 8 मार्च 2021 को आरिज खान को दोषी ठहराया था और 15 मार्च 2021 को मौत की सजा सुनाई थी, जिसके बाद मृत्युदंड की सजा की पुष्टि के लिए मामला दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित था. अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आतंकी आरिज खान को मौत की सजा नहीं दी जाएगी.

 

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