सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को लगा बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज…

(Pi bureau)

सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया को झटका देते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता की जमानत याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को इस मामले को 6 से 8 महीने के अंदर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है।

साथ ही अदालत ने टिप्पणी की कि यदि केस की सुनवाई धीमी गति से होती है तो सिसोदिया तीन महीने के बाद फिर से बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं।

शराब घोटाले में 338 करोड़ रुपये के ट्रांसफर पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और कहा है कि एजेंसी अभी तक की जांच के आधार पर घोटाले में पैसे का लेन-देन स्थापित करने में कामयाब रही है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति अनियमितता मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बता दें कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से संबंधित सीबीआई और ईडी मामलों में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अपनी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, क्योंकि हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।

ईडी मामले में 3 जुलाई, 2023 को पारित अपने आदेश में दिल्ली HC ने कहा था कि आरोपी उच्च राजनीतिक पद और पार्टी में उनकी स्थिति मजबूत है। उनके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

वहीं, आप नेता की सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि SC के निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी का पूरा गैंग भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनका मनी ट्रेल स्थापित हो चुका है।

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