(Pi Bureau) लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सामूहिक बलात्कार के आरोपी यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति प्रत्यूष कुमार की पीठ ने यह आदेश जारी किया।
अपर महाधिवक्ता पी के साही ने अदालत में दलील दी के अभियुक्त गायत्री प्रजापति ने अपने साथियों के साथ चित्रकूट की रहने वाली एक महिला से सामूहिक बलात्कार किया और उसकी नाबालिग बेटी से भी जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, लिहाजा यह मामला बहुत गंभीर है।
इस मामले में एक सत्र अदालत ने प्रजापति की जमानत को मंजूरी दे दी थी लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। हालांकि अदालत ने याची को नई जमानत याचिका दाखिल करने की इजाजत दे दी है। अदालत ने इसी मामले में सह आरोपी विकास वर्मा की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया।
मालूम हो कि चित्रकूट की रहने वाली एक महिला ने प्रदेश के तत्कालीन काबिना मंत्री गायत्री प्रजापति तथा उनके कई साथियों पर सामूहिक बलात्कार तथा बेटी से ऐसी ही हरकत की कोशिश का आरोप लगाया था। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर गत 18 फरवरी को लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था।