(Pi Bureau) नई दिल्ली। तीन तलाक विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसे अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है। बता दें कि कानून बनने के बाद यह सिर्फ तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) पर लागू होगा।
इस कानून के बाद कोई भी अगर तीन तलाक देगा तो वो गैर-कानूनी होगा।कानून में तीन तलाक पर तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। तीन तलाक के खिलाफ भाजपा शुरुआत से ही मुखर रही है।