संजय सिंह को मिली शपथ लेने की अनुमति, जेल अधिकारियों को दिया ये… निर्देश

(Pi bureau)

आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्डिंग मामले में अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने के लिए संसद में पेश होने की अनुमति दे दी।

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि आरोपित को पर्याप्त सुरक्षा के तहत संसद ले जाया जाए।

अदालत ने कहा कि इस दौरान उन्हें फोन का उपयोग करने या अन्य आरोपित व्यक्तियों से बात करने की अनुमति नहीं है। संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चार अक्टूबर, 2023 को उनके नार्थ एवेन्यू स्थित घर पर 10 घंटे की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया था।

मालूम हो कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर के बाद वह इस मामले में गिरफ्तार होने वाले तीसरे आप नेता थे। ईडी ने आरोप लगाया कि एक आरोपित व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह को दो करोड़ रुपये नकद दिए थे।

अरोड़ा बाद में आबकारी घोटाला मामले में सरकारी गवाह बन गया था। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि सिंह ने कुछ व्यवसायियों को फायदा पहुंचाने के लिए सिसोदिया के माध्यम से आबकारी नीति में बदलाव सुनिश्चित किया था।

सिंह को प्रमुख साजिशकर्ता बताते हुए, ईडी ने अपने रिमांड आवेदन में कहा था कि संजय सिंह ने अवैध धन का लाभ उठाया है, जो आबकारी नीति घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय है।

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