सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, छह महीने बाद जेल से आएंगे बाहर

(Pi bureau)

दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय से कोर्ट ने पूछा था क्या आप संजय सिंह की जमानत का विरोध करते हैं जिसके बाद ईडी ने उनकी जमानत पर विरोध करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अब संजय सिंह छह महीने बाद जेल से बाहर आएंगे।

संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके खि‍लाफ कोई बयान नहीं था. कभी चार्जशीट में बतौर आरोपी नाम नहीं लिया गया. सिर्फ 2 मौकों पर कहा गया कि एक करोड़ रुपये लिए गए. सब आरोप पूरी तरह से वेग हैं. इस मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने जमानत याचिका का व‍िरोध नहीं क‍िया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा क‍ि जमानत की शर्ते न‍िचली अदालत तय करेगी.

आप नेता ने द‍िल्‍ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए फरवरी में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसने दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्‍ड्र‍िंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. द‍िल्‍ली हाईकोर्ट ने 7 फरवरी को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जो दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर तेजी लाने का निर्देश दिया था.

आप नेता ने द‍िल्‍ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए फरवरी में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसने दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्‍ड्र‍िंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. द‍िल्‍ली हाईकोर्ट ने 7 फरवरी को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जो दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर तेजी लाने का निर्देश दिया था.

ईडी ने हाईकोर्ट में दावा किया था कि सिंह कथित घोटाले में एक प्रमुख साजिशकर्ता है और उसे अपराध से 2 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई है.

 

 

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