ज्ञानवापी में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक की मांग पर 9 अप्रैल को होगी सुनवाई…

(Pi bureau)

ज्ञानवापी में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक और वहां पूजा-पाठ की अनुमति देने की मांग को लेकर भगवान अविमुक्तेश्वर विराजमान की ओर से हिंदू सेना के अजीत सिंह और विष्णु गुप्ता द्वारा दाखिल मुकदमे की सुनवाई वकीलों की हड़ताल के कारण शनिवार को नहीं हो सकी। सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक) प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई के लिए नौ अप्रैल की तारीख दी है।

सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक) प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई के लिए नौ अप्रैल की तारीख दी है। मुकदमे में अभी तक प्रतिवादी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद के अलावा प्रदेश सरकार की ओर से जिलाधिकारी, कमिश्नर व श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की ओर से न लिखित आपत्ति दाखिल की गई है और न अपना पक्ष पेश किया गया है। वादी की ओर प्रतिवादियों का अवसर समाप्त करने की मांग की गई है।

ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पूजा-पाठ करने का अधिकार देने को लेकर स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर से पं. सोमनाथ व्यास सहित अन्य की ओर से 1991 में दाखिल मुकदमे में पक्षकार बनने के लिए वाराणसी के लोहता निवासी मुख्तार अहमद की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई नहीं हो सकी।

मुख्तार अहमद के प्रार्थना पत्र पर मुकदमे के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी की ओर से आपत्ति दाखिल की गई है। इस मामले की सुनवाई अब नौ अप्रैल को होगी। अब इसी पर सभी की नजर है।

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