मनीष सिसोदिया की जमानत का ED ने किया विरोध, कही ये… बड़ी बात

(Pi bureau)

आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में ईडी ने दलीलें रखेगी। ईडी ने कहा सुनवाई‌ में देरी जमानत का आधार नहीं है। मनीष सिसोदिया की जमानत पर आगे की सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।

दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी पर बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान ED ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हमारे पास सबूत हैं कि मनीष सिसोदिया ने एक्सपर्ट की रिपोर्ट से भटकाने का दिखावा करने के लिए ईमेल प्लांट किए. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे की कार्यवाही के लिए 15 अप्रैल सोमवार की तारीख तय कर दी. अब कोर्ट इस दिन दोपहर 2 बजे मामले में आगे की दलीलें सुनेगा.

ईडी के वकील ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि यह तय करने की जरूरत है कि क्या मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ रहा है? ED ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट को मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार करना होगा. पीएमएलए की धारा 45 में वर्णित दोहरी शर्तें सिसोदिया पूरी नहीं कर सकते हैं. कोर्ट अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि यह मानने के उचित आधार हैं कि वह दोषी नहीं हैं. सिसोदिया ने एक्सपर्ट की रिपोर्ट से भटकाने का दिखावा करने के लिए ईमेल प्लांट किए, हमारे पास इस बात के दस्तावेजी प्रमाण, व्हाट्सएप चैट और ईमेल हैं

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