(Pi bureau)
KYC राशन कार्ड पर अंकित सभी पारिवारिक सदस्यों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए तिथि निर्धारित की गई है। 15 जून तक अगर ई-केवाईसी नहीं कराया तो लाभुकों को खाद्यान्न लाभ लेने से वंचित होना पड़ेगा।
उक्त आदेश अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी अमित कुमार ने जारी किया है। इससे सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और जनवितरण प्रणाली दुकानदारों को अवगत करा दिया गया है।
उन्होंने कहा है कि सभी लाभुक निर्धारित तिथि के अंदर अपने निकटतम जविप्र दुकानों पर जाकर अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी करा लें। उक्त प्रक्रिया दुकानों पर लगाए गए पास मशीन के माध्यम से निशुल्क की जाएगी। अगर तय समय के अंदर लाभुकों द्वारा ई-केवाईसी नहीं कराया जाता है तो राशन कार्ड से उनका स्वत: विलोपित हो जाएगा।
अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी ने सभी जविप्र दुकानदारों को निर्धारित तिथि के अंदर अपने-अपने क्षेत्र के लाभुकों को इससे अवगत कराने को कहा है। अगर लाभुक के पास आधार कार्ड नहीं है तो यह उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी, इसलिए निर्धारित तिथि से पहले आधार कार्ड भी बनवा लें। उन्होंने लाभुकों को विस्तृत जानकारी लेने के लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के मोबाइल पर संपर्क करने को कहा है।
पांच हजार से अधिक अपात्र के कटे थे नाम
विदित हो कि गत वर्ष पूर्वी अनुमंडल में अपात्र राशन कार्डधारियों का नाम काटकर हटाया गया था। इस दौरान पांच हजार से अधिक अपात्र के नाम काटे गए थे। एसडीओ पूर्वी ने बताया कि ये सभी फर्जी तरीके से खाद्यान्न का लाभ ले रहे थे। विभागीय निर्देशानुसार विशेष अभियान चलाकर इन सभी की पहचान करते हुए नाम काटकर हटा दिया गया है।
जिले में करीब सात लाख राशन कार्डधारी
जिले के पूर्वी और पश्चिमी अनुमंडल में राशन कार्डधारियों की संख्या करीब सात लाख है। बता दें कि बीपीएल परिवारों के पास राशन कार्ड रहने पर जविप्र दुकानों पर प्रतिमाह 20 किग्रा गेहूं और 15 किग्रा चावल दिया जाता है। अब श्री अन्न योजना के तहत मोटा अनाज भी देने की तैयारी की जा रही है।