(Pi bureau)
दिल्ली के जल संकट को लेकर दायर की गई याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। अदालत ने हिमाचल प्रदेश को तत्काल प्रभाव से 137 क्यूसेक पानी हरियाणा को देने को कहा है, जो पानी दिल्ली में छोड़ा जाएगा, जिससे प्यासी दिल्ली को राहत मिल सके। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी पानी बचाने के उपाय करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने गर्मी की मार से त्रस्त दिल्ली के लिए राहत का रास्ता बना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है, जिसके बाद अब हिमाचल प्रदेश शुक्रवार से पूरे महीने दिल्ली के लिए पानी छोड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हरियाणा उसमें कोई रोड़ा नहीं अटकाएगा.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने आदेश देते हुए कहा कि बुधवार को हुई अपर यमुना रिवर बोर्ड के साथ बैठक में सभी सदस्य इस बात पर सहमत थे कि दोनों राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है और दोनों को ही पानी की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश 5 जून को हुई मीटिंग में शामिल था. हिमाचल प्रदेश ने कहा की जो अतिरिक्त पानी है वो उसे दिल्ली के साथ साझा करना चाहता है. 137 क्यूसेक पानी हिमाचल को कल शुक्रवार से जारी करने का आदेश देते है.
कोर्ट ने कहा,’हरियाणा सरकार हिमाचल से मिल रहे जल प्रवाह को बिना किसी बाधा के दिल्ली के वजीराबाद तक आने दे. ताकि दिल्ली के लोगों को पीने का पानी मिल सके. SC ने कहा कि दिल्ली में किसी भी तरह से पानी की बर्बादी न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए. हिमाचल सरकार शुक्रवार से पानी रिलीज करे. यमुना रिवर फ्रंट बोर्ड इस बात पर ध्यान देगा कि कितना पानी आया है. मामले पर सोमवार को अगली सुनवाई होगी.’