केजरीवाल को नहीं मिली राहत, अब इस तारीख को कोर्ट करेगा अगली सुनवाई

(Pi bureau)

आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरु हुई।

केजरीवाल के वकील हरिहरन ने अनुरोध किया कि जमानत याचिका को अवकाश न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 14 जून को सुबह 10 बजे के लिए टाल दी।

केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की नियमित जमानत याचिका पर सात जून को सुनवाई हुई है। इससे पहले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील विवेक जैन ने कहा था कि केजरीवाल के वजन में कुछ बदलाव हुए हैं।

जिसके बाद अदालत ने कहा था कि केजरीवाल की ओर से उचित आवेदन दायर किया जाए। जिसमें स्पष्ट किया जाए कि वे किस तरह की राहत की मांग कर रहे हैं।

इससे पहले अंतरिम जमानत याचिका को लेकर ईडी ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह याचिका विचारणीय नहीं है। ईडी ने दलील दी थी कि अंतरिम जमानत याचिका दाखिल करके केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जो स्वीकार्य नहीं है।

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