सीएम ने लिया बड़ा एक्शन, उप्र शासन लिखे वाहनों का होगा चालान, लागू किया ये…नियम

(Pi bureau)

अब वाहन मालिक हूटर और प्रेशर हार्न मनमाने तरीके से नहीं खरीद सकेंगे। वाहनों की एसेसरीज की बिक्री करने वालों को खरीदारों का पूरा ब्योरा रखना होगा। ऐसा न करने वालों को परिवहन व पुलिस की संयुक्त जांच का सामना करना पड़ेगा। वीआइपी कल्चर पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए प्रदेशभर में संयुक्त जांच अभियान तेज होने जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हूटर, प्रेशर हार्न, शीशों पर काली फिल्म सहित आवागमन में मनमानी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके बाद से पुलिस व परिवहन की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं लेकिन, मनमाने तरीके से वीआइपी दिखने वाले वाहनों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। वजह, वाहन एसेसरीज की दुकानों में धड़ल्ले से हूटर व प्रेशर हार्न लग रहे हैं।

राजधानी के वाल्मीकि मार्ग सहित प्रदेशभर के सभी थाना क्षेत्रों की ऐसी दुकानों को चिह्नित किया जा रहा है, जो एसेसरीज के साथ हूटर आदि की बिक्री करती हैं। परिवहन अधिकारी रास्ते में ऐसे वाहनों की पड़ताल कर रहे जो हूटर या शीशों पर काली फिल्म लगाकर चल रहे हैं। लखनऊ क्षेत्र के उप परिवहन आयुक्त सुरेंद्र कुमार ने बताया कि परिवहन व पुलिस की संयुक्त टीमें जल्द ही दुकानों पर छापेमारी करके हूटर व प्रेशर हार्न आदि की बिक्री का ब्योरा लेंगी।

दुकानदारों से मांगा जाएगा कि उन्होंने किसको हूटर बेचा, उनका आधार व पहचान पत्र दिखाएं। इसके आधार पर देखा जाएगा कि संबंधित को अपने वाहन में हूटर लगाने का अधिकार है या नहीं। यदि दुकानदार यह ब्योरा नहीं दे पाते तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। उपायुक्त ने कहा कि दुकानदारों को मोबाइल सिम की बिक्री की तरह हूटर बेचने का पूरा रिकार्ड रखना होगा। यदि ब्योरा उपलब्ध होगा तो अनधिकृत खरीदार से हूटर जमा कराने का निर्देश दिया जाएगा।

 

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