(Pi Bureau)
रेलवे ने साफ किया है कि किसी भी आदमी द्वारा अपने आईआरसीटीसी अकाउंट से दूसरों के लिए भी टिकट बुक कराई जा सकती है. रेल मंत्रालय के प्रवक्ता ने मंगलवार (25 जून) को कहा कि आईआरसीटीसी पर अकाउंट वाला कोई भी व्यक्ति दूसरों के लिए ई-टिकट प्राप्त कर सकता है और अलग-अलग सरनेम के कारण ई-टिकट बुकिंग पर रेस्ट्रिक्शन संबंधी सोशल मीडिया पर आई खबरें झूठी और भ्रामक हैं.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में दावा किया गया था कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) की वेबसाइट पर अकाउंट वाला व्यक्ति अपने अकाउंट से अन्य लोगों के लिए टिकट बुक नहीं कर सकता है, जिनके अलग सरनेम हैं. इस बारे में रेलवे के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘अलग सरनेम के कारण ई-टिकट की बुकिंग पर रेस्ट्रिक्शन के बारे में सोशल मीडिया पर प्रसारित खबर झूठी और भ्रामक है.’’
The news in circulation on social media about restriction in booking of e-tickets due to different surname is false and misleading. pic.twitter.com/xu3Q7uEWbX
— IRCTC (@IRCTCofficial) June 25, 2024
प्रवक्ता ने कहा कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर रेलवे बोर्ड के गाइडलाइंस के मुताबिक टिकट बुक किए जाते हैं और इन गाइडलाइंस से संबंधित जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है. भारतीय रेलवे के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल यूजर आईडी के माध्यम से दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के लिए टिकट बुक कर सकता है.
आधार-ऑथेंटिकेटेड अकाउंट से हर महीने बुक हो सकते है 24 टिकट
प्रवक्ता ने बताया कि किसी यूजर के अकाउंट से हर महीने 12 टिकट बुक किए जा सकते हैं और अगर अकाउंट आधार-ऑथेंटिकेटेड है, तो वह यूजर हर महीने 24 टिकट बुक कर सकता है, बशर्ते प्रत्येक टिकट पर कम से कम एक यात्री का भी आधार-ऑथेंटिकेटेड हो.
कमर्शियल सेल के लिए नहीं हैं पर्सनल यूजर आईडी पर बुक किए गए टिकट
प्रवक्ता ने कहा, ‘‘पर्सनल यूजर आईडी पर बुक किए गए टिकट कमर्शियल सेल के लिए नहीं हैं और ऐसा करना रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 143 के तहत अपराध है.’’