(Pi bureau)
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जुलाई के पहले हफ्ते में नियमों का सही तरीके से न करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक (PNB) समेत पांच बैंकों पर जुर्माना लगाया है। PNB पर1.31 करोड़ रुपये जुर्माना लगा है।
केंद्रीय बैंक का कहना है कि पीएनबी ने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (KYC) और ‘ऋण और अग्रिम’ से जुड़े कुछ निर्देशों को नजरअंदाज किया, जिसके चलते उस पर जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति की जांच की थी। उसमें कुछ गड़बड़ी मिली और उसने पीएनबी को नोटिस जारी किया था।
आरबीआई ने पीएनबी से पूछा था कि निर्देशों का पालन करने में नाकाम रहने के लिए उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। पीएनबी ने आरबीआई की नोटिस का जवाब दिया। साथ ही, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी मौखिक दलीलों के जरिए अपना पक्ष रखा। लेकिन, उनसे बैंकिंग रेगुलेटर संतुष्ट नहीं हुआ।
आरबीआई के अनुसार, पंजाब नेशनल बैंक ने सब्सिडी/रिफंड/रिइंबर्समेंट के तौर पर सरकार से मिलने वाली रकम के बदले दो सरकारी निगमों को लोन दिया, जो आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन है। साथ ही, पीएनबी कुछ अकाउंट के ग्राहकों की पहचान और उनके पते से जुड़े रिकॉर्ड को भी सही तरीके से रखने में नाकाम रहा।
ऐसे में रिजर्व बैंक ने फैसला किया कि पीएनबी पर मौद्रिक जुर्माना लगाना ही उचित होगा। पीएनबी पर जुर्माना 3 जुलाई, 2024 को लगाया गया था। आरबीआई का जुर्माना अनुपालन खामियों से जुड़ा है। इसका मतलब कि इस एक्शन का पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा।
RBI ने पीएनबी से पहले चार सहकारी बैंकों पर अलग-अलग जुर्माना लगाया था। इनमें गुजरात राज्य कर्मचारी सहकारी बैंक, गुजरात; रोहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, मधुबनी, बिहार; नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक, मुंबई, महाराष्ट्र; और बैंक एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव बैंक, पश्चिम बंगाल शामिल हैं।