(Pi Bureau)
राजस्थान से बड़ी खबर सामने आयी है. आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है. वह यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. अब राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम के इलाज के लिए 7 दिन की पैरोल मंजूर की है. वह पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए महाराष्ट्र जाएगा. राजस्थान हाईकोर्ट के जज जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने उसकी अंतरिम पैरोल मंजूर कर दी है. बता दें कि आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. आसाराम की बीच में अचानक तबीयत बिगड़ गई थी.
राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बाबा आसाराम को जोधपुर हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने आसाराम की 7 दिन की पैरोल मंजूर कर दी है. पैरोल की वजह यह है कि आसाराम बीमार चल रहे थे. इलाज के लिये पैरोल दी गई है. अब पुणे के माधोबाग आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इलाज होगा. आसाराम की पैरोल जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी के कोर्ट में मंजूर हुई. आसाराम पिछले चार दिन से जोधपुर एम्स में भर्ती है.
आसाराम ने पैरोल की लिए एप्लीकेशन फाइल कर रखी. क्योंकि लंबे समय से वह बीमार था. पहले जोधपुर के ही आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में पुलिस की देखरेख में इलाज कराया गया था. जहां पुणे के डॉक्टर्स ने इलाज किया था. इसके बाद से जोधपुर एम्स में भर्ती किया गया. अब पैरोल मंजूर होने के बाद महाराष्ट्र की पुणे डॉक्टर्स इलाज करेंगे. बता दें कि मंगलवार सुबह ही डेरा सच्चा सौदा के बाबा राम रहीम को एक बार फिर फरलो मिल गई है. उसे इस बार 21 दिन की फरलो मिली है. वह मंगलवार को जेल से बाहर आ गया.
बता दें कि आसाराम को 2 मामलों में सजा मिली है. जोधपुर कोर्ट में दाखिल केस के मुताबिक आसाराम को जोधपुर पुलिस ने इंदौर के आश्रम से साल 2013 में गिरफ्तार किया था. इसके बाद से आसाराम जेल में बंद था. पांच साल चली लंबी सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसके अलावा दूसरा मामला गुजरात के गांधीनगर कोर्ट का है. आसाराम के खिलाफ गुजरात के गांधीनगर में आश्रम की एक महिला ने रेप का मामला दर्ज करवाया था. कोर्ट ने 31 जनवरी 2023 को इस मामले में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.