चारा घोटाला में बड़ा फैसला : कोर्ट ने इन्हें ठहराया दोषी, जगन्नाथ समेत ये हुए बरी

(Pi Bureau) पटना। दुमका कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत फैसला सुना रही है। कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को बरी कर दिया है। जगन्नाथ मिश्र व्हील चेयर से कोर्ट पहुंचे थे।

एंबुलेंस से कोर्ट आएंगे बीमार लालू

अस्वस्थता की वजह से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पेशी एंबुलेंस से कराए जाने की सूचना है। कोर्ट में लालू की ओर से आवेदन दाखिल किया गया कि लालू को एंबुलेंस से कोर्ट लाने की अनुमति दें। इस पर सीबीआइ ने कहा कि यह जमानत के अभियुक्तों के लिए है। जज ने कहा कि कोर्ट को सूचित नहीं किया गया कि लालू बीमार हैं।

कोर्ट ने इन्हें किया बरी-

जगन्नाथ मिश्र

अधीप चंद्र चौधरी

बेनू झा

ध्रुव भगत

कोर्ट ने इन्हें ठहराया दोषी-

अजीत कुमार वर्मा

अरूण कुमार सिंह

डा. बिमलकांत दास

डा. कृष्ण कुमार

गोपीनाथ

जानिए क्या है मामला

यह मामला दुमका कोषागार से 3.76 करोड़ रुपये की अवैध निकासी को लेकर दर्ज हुआ था, जबकि मूल आवंटन 1.5 लाख रुपये था। 96 फेक वाउचर पर राशि की निकासी 1995 से 1996 के बीच हुई थी। मामले को लेकर सीबीआइ ने 11 अप्रैल, 1996 को 48 आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के क्रम में एक और नाम जुड़ा था। मामले में कुल 49 आरोपितों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की गई थी। इसमें तीन सरकारी गवाह बन गए थे, जिसमें एक का निधन हो गया। एक आरोपी दुमका के तत्कालीन कमिश्नर एसएन दुबे पर लगे आरोप ऊपरी अदालत से निरस्त हो गए थे। ट्रायल के दौरान 14 आरोपियों का निधन हो गया। वर्तमान समय में लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र सहित कुल 31 आरोपी अदालत में ट्रायल फेस कर रहे हैं।

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