(Pi Bureau) नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराए जाने संबंधी केन्द्र की अधिसूचना निरस्त कर उनकी सदस्यता बहाल कर दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से आप के विधायकों की याचिका पर दोबारा सुनवाई करने को कहा है। कोर्ट के फैसले के बाद आप विधायक अलका लांबा ने कहा कि हम विधायक बने रहेंगे। दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश नाकाम हो गई है।
क्या थी आप विधायकों की दलीलें
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की पीठ ने 28 फरवरी को इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा। इस मामले में अदालत ने विधायकों, चुनाव आयोग और अन्य पक्षों की दलीलें सुनी थीं। विधायकों ने पीठ से यह भी आग्रह किया था कि इस मामले को नए सिरे से सुनने के निर्देश के साथ वापस आयोग के पास भेजा जाए।