(Pi Bureau)
गुजरात विधानसभा में आज गौहत्या विधेयक पास हो गया है। गुजरात सरकार का मानना है कि इस तरह के सख्त कानून बेहद जरूरी हैं। उत्तर प्रदेश पशुओ की गैर लाईसेंसी वधशाला पर रोग लगाने के बाद भाजपा शासित गुजरात ने गायों को संरक्षण देने के वादे को पूरा करते हुये एक कड़ा कानून बना के आज पास करा लिया । इस नए कानून के तहत गौ हत्या का जुर्म सिद्ध
हो जाने पर व्यक्ति पर कम से कम दस साल और अधिकतम उम्र क़ैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है. हलाकि अभी कुछ प्रदेशो में गाय काटने को लेके प्रतिबन्ध नहीं, इसमें ज्यादातर पूर्वोतर के राज्य है, वहां बड़े पैमाने पर गाय काटी जाती है.
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने कहा कि कि वो गायों की रक्षा के सभी संभव प्रयास करेगी। उसी के तहत यह नया कानून लाया गया है। नए कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। साथ ही गौहत्या के दोषी पर 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
बताते चले कि गुजरात में गौहत्या कानून पहले से ही मौजूद था। अब इस कानून को और सख्त बनाया गया है ताकि गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंद लगे सके साथ ही साथ गाय की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। गौरतलब है कि इसी साल नवंबर में गुजरात विधानसभा चुनाव होने हैं, भाजपा सरकार का आज का यह गौरक्षा का कानून आने वाले विधानसभा चुनावो के मद्देनज़र ही लाया गया है । इस कानून को भाजपा की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। पिछले साल ऊना में गौहत्या का शक होने पर कुछ लोगों ने दलितों की पिटाई कर दी थीजिसको लेके देशव्यापी प्रदर्शन हुये थे और उना राष्ट्रीय अखबार के प्रथम की सुर्खियाँ बना था ।