BREAKING ::: सलमान को पांच साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना..!!!

[clear]

(Pi Bureau)

जोधपुर : काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने आज 5 अप्रैल को फैसला सुनते हुए अभिनेता सलमान खान को दोषी करार दे दिया. कोर्ट ने सलमान को पांच साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही, दस हजार रुपये जुर्माना किया है. सलमान को अधिनियम 9/51 के तहत दोषी करार दिया गया है. इस केस में सह आरोपी सैफ अली, तब्बू, सोनाली और नीलम को संदेह के लाभ पर बरी कर दिया गया है. पेशी के लिए ये सभी बुधवार को यहां पहुंच गए थे.

मामला सितंबर-अक्टूबर 1998 का है. तब ये सभी फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के सिलसिले में राजस्थान में थे। सलमान खान और उनके साथियों पर 2 चिंकारा और 3 काले हिरणों (ब्लैक बक) के शिकार का आरोप लगा था. सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था.

यह केस सबसे पुख्ता था, क्योंकि 1 अक्टूबर 1998 की रात जब इन बॉलीवुड स्टार्स ने कांकाणी में संरक्षित वन्य प्राणी दो काले हिरणों का शिकार किया था तो ग्रामीणों ने गोली की आवाज सुनकर उनका पीछा भी किया था. ग्रामीणों ने उन्हें मौके पर देखा था और हिरणों के शव भी वन विभाग को सुपुर्द किए थे. इस मामले में सलमान गोली चलाने के आरोपी बनाए गए.

शिकार से जुड़े बाकी के दोनों केस में इकलौता चश्मदीद हरीश दुलानी था, उसने भी बयान बदल लिए थे. उसने सलमान के अलावा दूसरे कलाकारों को पहचानने से इनकार कर दिया था. दूसरा कमजोर पक्ष यह भी था कि उसमें हिरणों के शव नहीं मिले थे.

कांकाणी केस में पहली रिपोर्ट डॉ. नेपालिया की थी. उनकी रिपोर्ट के मुताबिक एक हिरण की मौत दम घुटने से और दूसरे हिरण की मौत गड‌्ढे में गिर जाने और श्वानों द्वारा उसे खाने से हुई थी. अभियोजन पक्ष का कहना था कि यह रिपोर्ट सही नहीं थी क्योंकि इसमें गन इंजरी की बात नहीं थी.

इसके बाद मेडिकल बोर्ड बैठाया गया. बोर्ड ने दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दोनों काले हिरणों की मौत की वजह गन शॉट इंजरी ही बताई.

कुल चार केस थे. तीन हिरणों के शिकार के और चौथा आर्म्स एक्ट का. दरअसल तब सलमान के कमरे से उनकी निजी पिस्टल और राइफल बरामद की गई थीं, जिनके लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी थी.

कांकाणी गांव शिकार मामले में गवाहों ने कोर्ट में बताया था कि गोली की आवाज सुनकर वे मौके पर पहुंचे थे. शिकार सलमान ने किया था. जीप में उनके साथ सैफ अली, नीलम, सोनाली और तब्बू भी थे. इन पर सलमान को उकसाने का आरोप था. गांव वालों को देखकर सलमान मारे गए हिरणों को वहीं छोड़कर गाड़ी लेकर चले गए थे.

वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 149 के तहत काला हिरण का शिकार करने पर अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है. कुछ साल पहले तक यह 6 साल थी. सलमान का केस 20 साल पुराना है, ऐसे में उन्हें अधिकतम 6 साल की ही सजा हो सकती है. बाकी आरोपियों पर भी वहीं कानून लागू होगा.

सलमान को अगर 3 साल से अधिक सजा होती है तो हर हाल में जेल जाना पड़ेगा. सेशन कोर्ट में अपील दायर कर सजा सस्पेंड करानी पड़ेगी, लेकिन जब तक सेशन कोर्ट से सजा सस्पेंड नहीं होगी, तब तक जेल में रहना पड़ेगा. 3 साल या इससे कम सजा हुई तो उन्हें सेशन कोर्ट से ही बेल मिल सकती है.

About Politics Insight