(Pi Bureau)
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में मंगलवार को एक अवैध निर्माण को तोड़ने गईं महिला अधिकारी की होटल मालिक द्वारा गोली मारकर हत्या करने की घटना का शीर्ष अदालत ने संज्ञान लेते हुए कड़ी नराजगी जताई है।
राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि वह इस तरह की हिमाकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है। अदलात गुरुवार को मामले की सुनवाई करेगी।
कोर्ट ने बुधवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि लोग अगर इस तरह मारे जाते रहे तो वह आदेश पारित कर सकता है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि वह इस तरह की गंभीर घटना को अनदेखा नहीं कर सकता है। कोर्ट ने अफसर को सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सरकार को फटकार भी लगाई।
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक अवैध ढांचे को तोड़ने गईं महिला अधिकारी की होटल मालिक ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस दौरान एक मजदूर घायल हो गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोलन के कसौली में होटलों का अवैध निर्माण हटवाने पहुंची सहायक नगर नियोजन (एटीपी) अधिकारी शैल बाला की मौत हो गई।
प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल के सामने ही व्यवसायी ने करीब चार राउंड फायरिंग की जिसमें एक गोली एटीपी कसौली शैल बाला शर्मा के मुंह पर और एक लोक निर्माण विभाग के बेलदार गुलाब सिंह के सीने पर जा लगी। महिला अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में बिजली विभाग के एक उपप्रखंड अधिकारी, संजय नेगी बाल-बाल बच गए। घटना के बाद से आरोपी फरार है।
सोलन के एसपी मोहित चावला ने कहा कि आरोपी हथियार के साथ जंगल में भाग गया। उसे पकड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है और आरोपी पर 1 लाख का इनाम भी रखा गया है।