(Pi Bureau) नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2011 में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए द्वारा गिरफ्तार हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकी सैयद सलाहुद्दीन के बेटे शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका खारिज कर दी है। शाहिद यूसुफ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर वैधानिक जमानत देने की मांग की थी।
शाहिद ने अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत जमानत देने की मांग की थी। इस धारा के तहत अगर तय समय सीमा में चार्जशीट दायर नहीं की जाती है तो अभियुक्त वैधानिक जमानत का हकदार होगा। शाहिद जम्मू-कश्मीर सरकार के कृषि विभाग में जूनियर इंजीनियर हैं जिसे गिरफ्तार किए जाने के बाद सस्पेंड कर दिया गया है।
शाहिद को एनआईए ने 24 अक्टूबर 2017 को बुलाया था। पूछताछ के बाद एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। युसूफ ने सऊदी अरब में रह रहे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी एजाज अहमद से वेस्टर्न यूनियन के जरिए भेजी गई रकम स्वीकार करने का आरोप है। ये रकम कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग के लिए आया था । एनआईए के पास युसूफ और एजाज के बीच बातचीत के सबूत भी हैं।