(Pi Bureau) नई दिल्ली। महाराष्ट्र के ठाणे जिला की भिवंडी अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर आज आरोप तय कर दिए। उन्हे भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आरोपी बनाया गया है।
राहुल ने पिछले आम चुनाव के दौरान छह मार्च 2014 को भिवंडी में आयोजित चुनावी रैली में आरएसएस को महात्मा गांधी की मौत का जिम्मेदार बताया था। उनके इस बयान पर आरएसएस की भिवंडी शाखा के सचिव राजेश कुंटे ने आपराधिक मामला दर्ज कराया था।
वहीं सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि मैं दोषी नहीं हूं। जब न्यायाधीश ए आई शेख ने कहा कि कि उनके बयान से RSS की साख को नुकसान पहुंचा है। सुनवाई से पहले कांग्रेस अध्यक्ष के वकील नारायण अय्यर ने बताया कि 2014 के मामले में अदालत उनके खिलाफ आरोप तय कर सकती है।
बता दें कि आरएसएस मानहानि मामले में लिखित हलफनामा के बजाय बयान दर्ज करने के लिए राहुल की याचिका पर अदालत ने सुनवाई करन के बाद 12 जून की तारीख तय की थी। इसके साथ ही आज ही दिन बचाव पक्ष का बयान भी दर्ज किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार कोर्ट में पेश होने के बाद राहुल शाम चार बजे मुंबई के गोरेगांव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह पार्टी के नगर सेवकों से संवाद करेंगे। यहां वे ‘शक्ति’ नाम से एक परियोजना शुरू करेंगे जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कायम किया जा सकेगा और विभिन्न मुद्दों पर उनकी राय ली जा सके और विभिन्न मुद्दों पर उनकी राय ली जा सकेगी।