आडवानी सहित 12 नेताओं पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश !!!

(Pi Bureau)

 

नई दिल्ली/ लखनऊ । बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश ऐसा आया है जिसने बीजेपी समेत पार्टी के आला नेताओं को मुश्किल में डाल दिया है । सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि आडवाणी, जोशी और उमा समेत सहित 12 पर चलेगा आपराधिक साजिश का ट्रायल और मामले की सुनवाई रायबरेली से ट्रायल लखनऊ की स्पेशल कोर्ट ट्रांसफर की जाती है । स्पेशल कोर्ट 2 साल में मामले की सुनवाई पूरी करेगा और सुनवाई से जुड़े जजों के तबादले पर भी रोक लगा दी गयी है । लखनऊ की एडिशनल सेशन जज की स्पेशल कोर्ट चार हफ्ते मे 120 B के चार्ज तय करेंगे और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह पर केस अभी नहीं चलाया जायेगा । मामले में रोज सुनवाई होगी, बिना वजह केस की सुनवाई नहीं टलेगी।

बाबरी विध्वंस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित 12 नेताओ पर आपराधिक साजिश रचने का केस चलेगा। इन नेताओं के खिलाफ धारा 120 (बी) के तहत मामला चलाया जाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोज सुनवाई के आदेश दिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पेशल कोर्ट 2 साल में मामले की सुनवाई पूरी करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केस को रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर कर दिया है। अब तक जो सुनवाई रायबरेली में हो चुकी है उससे आगे की सुनवाई लखनऊ में होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मामले की सुनवाई से जुड़े जजों के तबादले पर भी रोक लगा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह पर केस अभी नहीं चलाया जायेगा, राज्यपाल के पद से हटने के बाद उन पर भी केस चलाया जा सकता है।

1992 में बाबरी मामले में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी,  यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश रचने के आरोप हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महज टेक्निकल ग्राउंड पर इनको राहत नहीं दी जा सकती और इनके खिलाफ साजिश का ट्रायल चलना चाहिए।

आपको बता दे सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इन नेताओं के ख़िलाफ़ आपराधिक साज़िश का ट्रायल चलाए जाने की मांग की थी। साथ ही साज़िश की धारा हटाने के इलाहाबाद हाइकोर्ट के फ़ैसले को रद्द करने की मांग की थी।

About Politics Insight