स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अपने लाखों खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। अब 50 हजार से अधिक कैश जमा करने पर बार-बार पैन (स्थायी खाता संख्या) की कॉपी या विवरण नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा यदि किसी खाताधारक के खाते में कोई दूसरा व्यक्ति (थर्ड पार्टी) कैश जमा कर रहा है और उसका पैन नहीं है तो उसकी खाता संख्या को आधार मानकर कैश जमा कर लिया जाएगा।
हालांकि इसके लिए उसका खाता एसबीआई की किसी भी शाखा में होना और खाताधारक का नो योर कस्टमर (केवाईसी) पूरा होना जरूरी है। इस संबंध में एसबीआई मुख्यालय ने बैंक शाखाओं को निर्देश जारी कर दिए हैं। शहर में एसबीआई के करीब 12 लाख से अधिक खाताधारक हैं।
जुलाई के अंतिम सप्ताह में एसबीआई के एमडी रिटेल और डिजिटल बैंकिंग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि मौजूदा समय में 50 हजार रुपये (एक दिन में) कैश जमा करने पर खाताधारक को अपने पैन की कॉपी बैंक में जमा करनी होती थी। पैन न होने पर फार्म 60 (एक प्रकार का घोषणा पत्र) जमा करना पड़ता था। इसके बाद ही कैश जमा किया जाता था।
अब इस व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया गया है। अब पैन या फार्म 60 के बिना भी कैश जमा किया जा सकता है। हालांकि उसकी सभी केवाईसी पूरी होना जरूरी है। सूत्रों ने बताया कि यह देखने में आया कि तमाम लोग बैंक में 50 हजार से अधिक कैश जमा तो करने आते हैं लेकिन पैन साथ में नहीं लाते हैं या फिर उनके पास पैन होता नहीं है। इसके बाद फार्म 60 के लिए भी संबंधित खाताधारक को परेशानी होती है। इसी को देखते हुए नई व्यवस्था की गई है।
थर्ड पार्टी कैश जमा करने के लिए खाता संख्या ही काफी
सूत्रों ने बताया कि थर्ड पार्टी कैश जमा करने मामले में एसबीआई ने बड़ा कदम उठाया है। नई व्यवस्था में खाता ही पैन का काम करेगा। ऐसा होने से कैश लेनदेन करने वालों को आसानी होगी। पैन का नंबर भूल जाने पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी दिन कैश जमा हो सकेगा।