सुप्रीम कोर्ट 26 अप्रैल को करेगी की फैंसला कि इनकम टैक्स रिटर्न में आधार ज़रूरी है या नहीं !!!

(Pi Bureau)

 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आगामी 26 अप्रैल को यह तय करेगी कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक़्त आधार कार्ड लगाना ज़रूरी है या नहीं .

कोर्ट तय करेगा कि क्या आईटी एक्ट t का 139 AA कानूनी है या नहीं.

सुप्रीम  कोर्ट ने केंद्र से पूंछा भी है जब जब उसने आधार कार्ड को अनिवार्य न करने के आदेश दिए थे फिर ऐसा क्यों किया गया. क्या फर्जी राशन कार्ड और फर्जी पैन कार्ड से छुटकारा पाने का यही एकमात्र उपचार है.

 

इनकम टैक्स रिटर्न में आधार कार्ड की अनिवार्यता के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. याचिकाकर्ता CPI के सदस्य और केरल के पूर्व विधायक बोनाय विसमान ने सुप्रीम कोर्ट से इस एक्ट को रद्द करने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि  सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक- आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता. यह सिर्फ स्वैच्छिक है, लेकिन अब सरकार इनकम टैक्स रिटर्न के लिए भी आधार कार्ड मांग रही है.

 

याचिका के अनुसार यह  सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है. यह लोगों के राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है. पहले से मौजूद प्रावधानों में पैन कार्ड था फिर किन परिस्थितियों के चलते आधार कार्ड अनिवार्य करने की ज़रूरत आ पड़ी . सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले कहा था कि संविधान पीठ का पहले ही आदेश है अगर बैनिफिशयल योजना का मामला है तो आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता. सरकार पेंशन या दूसरे लाभ देने के मामले में ये नहीं कहा जा सकता कि ये लाभ नहीं मिलेंगे क्योंकि आपके पास आधार कार्ड  नहीं है, लेकिन अगर इनकम टैक्स या दूसरे नान बैनिफिशियल मामलों का मामला है तो  सरकार आधार कार्ड मांग सकती है और सरकार को रोका नहीं जा सकता. हालांकि CJI खेहर ने कहा था कि मामला संविधान पीठ के पास है, लेकिन फिलहाल इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे.

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