(Pi Bureau)
लखनऊ: एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2009 में गिरफतार ISI एजेंट पाक निवासी, वकास महमूद को कानपुर न्यायालय द्वारा दोष सिद्व पाये जाने पर 10 साल तथा उसकी मदत करने वाली सितारा (औरैया) को 06 वर्ष 10 माह की सजा सुनायी गयीा
उल्लेखनीय है कि एटीएस उ0प्र0 द्वारा 27 मई 2009 को पाकिस्तानी ISI एजेंट वकास महमूद को थाना बिठूर, कानपुर, कुमार मेडिकल स्टोर मन्धना के पास से गिरफतार किया गया थाा वकास औरैया निवासी सितारा बेगम के मकान में किराये पर रहकर इसने अपना भारतीय पहचान पत्र इब्राहिम खॉन निवासी एच 1067 कल्याणपुर खुर्द केशवपुर सत्यम विहार कालोनी कानपुर नगर के नाम से फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया थाा और यह भारत में रहकर सेना की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान को भेज रहा थाा इसके पास से एटीएस ने सैन्य प्रतिष्ठान,एयर फोर्स चकेरी कानपुर के प्रतिबन्धित नक्शे, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान-पत्र एवं मोबाइल फोन आदि बरामद किये थेा ।
इस संबंध में अभियुक्तगणों के विरुद्ध भारत सरकार से अभियोजन अनुमति लेकर आरोप-पत्र प्रेषित किया गया तथा प्रभावी पैरवी संयुक्त निदेशक अभियोजन, ए0टी0एस0 के स्तर से अपर सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर न्यायालय में की गयी तथा न्यायालय द्वारा उक्त दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध घोषित किया गया ।
पुलिस महानिरीक्षक,ए0टी0एस0, उ0प्र0 असीम अरूण द्वारा उत्साहवर्धन हेतु इस अभियोग के आपरेशन, विवेचना एवं अभियोजन में नियुक्त अधिकारियों कमला सिंह,सुभाष सिंह विवेचक कृपाशंकर दीक्षित, विनोद चौबे तथा बेचू प्रसाद सहित अन्य को पुरस्कृत किये जाने की घोषणा किया गई है।