देश की सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को रियल एस्टेट परियोजनाओं को पूरा न करने और खरीददारों को फ्लैट नहीं देने पर आम्रपाली बिल्डर्स समूह के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर्स से नाराज होकर आज इसके सीएमडी अनिल शर्मा समेत तीन निदेशकों को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए हैं।
कोर्ट ने कहा कि आम्रपाली ने अपनी 46 कंपनियों के बैंक खातों का ब्योरा नहीं दिया। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताते हुए अदालत से ही तीनों को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। आदेश पाकर नोएडा सेक्टर-39 पुलिस सुप्रीम कोर्ट के लिए रवाना हुई और तीनों निदेशकों को हिरासत में ले लिया।
जस्टिस अरुण मिश्रा और यूयू ललित की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान पुलिस को कोर्ट में बुलाया और ये आदेश दिया कि आम्रपाली समूह के निदेशक अनिल कुमार शर्मा, शोव प्रिया और अजय कुमार को तब तक हिरासत में रखा जाए, जब तक वो फॉरेंसिक ऑडिट के सभी दस्तावेज न उपलब्ध करा दें।
कोर्ट ने बिल्डर को अपनी 46 कंपनियों से संबंधित बैंक दस्तावेज जमा कराने का आदेश दिया था, लेकिन बिल्डर ने ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से कोर्ट को ऐसा कदम उठाना पड़ा।