सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन के मौके पर हुए विवाद के बाद भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने एफआईआर दर्ज कराई है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है। मनोज तिवारी ने अपने साथ हुई बदसलूकी के मामले में सीएम केजरीवाल और आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
मनोज तिवारी की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (मारपीट करना),506 (जान से मारने की धमकी देना), 308 (चोट पहुंचाना), 120B (आपराधिक षड़यंत्र रचना), 341 (रास्ता रोकना), 34 (दो व उससे अधिक) जैसी संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।
एफआईआर में कहा गया है कि अमानुल्लाह ने अरविंद केजरीवाल के उकसाने के बाद तिवारी को जान से मारने की नीयत से नीचे धक्का दिया।