कुलभूषण जाधव की फांसी पर ICJ में सुनवाई शुरू, भारत बोला- दबाव में लिया कबूलनामा !!!

(Pi Bureau)

 

 

नई दिल्ली : पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व नौ सेना अधिकारी कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाने वाली अंतरराष्ट्रीय कोर्ट (ICJ) में सुनवाई शुरू हो गई हैँ। भारत इस पूरे मामले में फांसी को रुकवाने के लिए अपनी दलील इस सुनवाई के पेश कर रहा है । दलील पेश करते हुये भारत ने वियना समझौते का हवाला देते हुए जाधव की फांसी पर रोक लगाने की मांग की है। उक्त सुनवाई नीदरलैंड के हेग में चल रही है ।

अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भारत ने अपना पक्ष रखते हुये कहा कि भारत लगातार कॉन्सुलर एक्सेस का अनुरोध करता रहा लेकिन पाकिस्तान बार-बार इनकार करता रहा। भारतीय पक्षकार हरीश साल्वे ने कहा कि हमे कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि भारत की ओर से लगातार कोशिशों के बावजूद जाधव को कानून मदद दिए बिना ही फांसी की सजा सुना दी गई। पाकिस्तान ने जाधव के परिवार को वीजा  तक नहीं दिया और उनसे मिलने नहीं दिया। पाकिस्तान ने जाधव को दवाब में लेकर कबूलनामा भरवाया ।

भारत ने 8 मई को अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत में याचिका दायर कर 46 वर्षीय कुलभूषण जाधव के लिए न्याय की मांग की थी। भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने पूर्व नौसैनिक अधिकारी से राजनयिक संपर्क के लिए दिए गए 16 आवेदनों की अनदेखी कर वियना संधि का उल्लंघन किया। आईसीजे ने भारत की याचिका पर हेग अदालत ने मामले की सुनवाई तक पाकिस्तान से कुलभूषण की फांसी की सजा पर रोक लगाने को कहा था। हालांकि पाकिस्तान ने हेग अदालत के फैसले को नहीं मानने का निर्णय लिया है।

 

बताते चले कि पिछले दिनों पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को कथित तौर पर जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी। जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार दिखाया गया था । वहीँ दूसरी तरफ कुलभूषण जाधव के परिवार ने गुहार के लिए वीजा के लिए आवेदन किया , तो पाकिस्तान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी । जाधव को पिछले साल 3 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।

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