ICJ में पाकिस्तान ने कहा नहीं किया वियना समझौते का उल्लंघन !!!

(Pi Bureau)

 

 

हेग : कुलभूषण जाधव के जासूसी मामले में पाकिस्तान ने आज सोमवार इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में बिना सबूतों के पुरानी बातें तो दोहराईं। पाकिस्तान लगातार वियना समझौते का उल्लंघन वाले आरोपों की बात नकारता रहा   । पाकिस्तान ने दावा किया कि पाक ख़ुफ़िया एजेंसी ने कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था और उसने भारत के साथ सबूत साझा करने के साथ ही जांच में शामिल होने की अपील की गई थी। पड़ोसी देश ने राजनयिक पहुंच देने से 16 बार इनकार किए जाने पर कहा कि कुलभूषण जाधव इसके योग्य नहीं। आईसीजे में उस समय पाकिस्तान को कड़ा झटका लगा जब कोर्ट उस कथित क़ुबूलनामे वाला विडियो देखने से इनकार कर दिया जिसको पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा सबूत मान के चल रहा था । कोर्ट की सुनवाई समाप्त होने तक दोनों देश अपना अपना पक्ष रख चुके है । अब कोर्ट को अपना फैंसला देगा ।

 

भारत की ओर से लगाए गए आरोपों से बौखलाए पाकिस्तान ने कहा कि कुलभूषण जाधव के मामले को इंटरनैशनल कोर्ट में लाना अनावश्यक और गलत है। पड़ोसी देश ने कहा, ‘भारत ने इस कोर्ट को राजनीतिक थिअटर के रूप में इस्तेमाल किया। हम भी वैसी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आईसीजे का दायरा सीमित है और यह आपराधिक मामलों की सुनवाई नहीं करता।’ पाकिस्तान ने कहा कि भारत कुलभूषण जाधव के पासपोर्ट पर स्पष्टीकरण नहीं दे पाया, जिसमें एक मुस्लिम नाम है।

 

पाकिस्तान के काउंसिल क्यूसी खावर कुरैशी ने कहा, ‘जाधव को बलूचिस्तान में गिरफ्तार किया गया उसने ईरान के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश किया था। कुलभूषण जाधव के पास राजनयिक पहुंच की योग्यता नहीं। वियेना समझौता ऐसे जाजूस पर लागू नहीं होता, जो आंतकवादी गतिविधियों में शामिल रहा हो।भारत के साथ सबूत साझा किए। जांच की डीटेल्स मुहैया कराए जाने के बाद भारत ने चुप्पी साधे रखी और कोई जवाब नहीं दिया।’

 

इससे पहले भारत ने पाकिस्तान में भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को जासूसी के आरोप में सुनाए गए मृत्युदंड को तत्काल निलंबित करने की मांग करते हुए सोमवार को आईसीजे के सामने पड़ोसी देश को बेनकाब किया। भारत ने साथ ही आशंका जताई कि इस मामले में आईसीजे का फैसला आने से पहले ही कुलभूषण को फांसी दी जा सकती है। भारतीय वकील हरीश साल्वे ने अपनी दलीलों में बताया कि किस तरह पाकिस्तान ने बुनियादी, मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाईं।

 

भारत ने आईसीजे से कहा, ‘हम जाधव के लिए उचित कानूनी प्रतिनिधित्व चाहते हैं। भारत ने 8 मई को पाकिस्तान पर कूटनीतिक रिश्तों पर वियेना समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए सजाए मौत तत्काल निलंबित करने का आह्वान किया और कहा कि पाकिस्तान ने जाधव की कूटनीतिक पहुंच के उसके 16 आग्रह ठुकरा दिए।’

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