यूपी कैबिनेट के फैंसले : अवैध खनन पर अब पांच वर्ष की कैद !!!

(Pi Bureau)

 

लखनऊ : अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने यूपी खनिज परिहार नियमावली को मंजूरी दे दी है। इससे अवैध खनन करने वालों पर जहां जुर्माना लगाया जा सकेगा, वहीं छह माह की कारावास की सजा को बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया है।इस आशय का निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रि परिषद की बैठक में लिया गया। नयी उप खनिज परिहार संशोधन नियमावली में अपना घर बनाने वालों व कुम्भकारों को मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जहां मिट्टी की खुदाई से छूट मिली है। इसके अलावा नये संशोधन में मिट्टी खुदाई के पट्टों पर 20 फीसदी ज्यादा रायल्टी लिये जाने की व्यवस्था है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में अवैध खनन पर अंकुश लगाने का वादा किया था। नयी व्यवस्था के तहत प्रति हेक्टेयर अवैध खनन पर 25 हजार रुपये जुर्माने की राशि को बढ़कार पांच लाख कर दिया गया है। इसी तरह छह माह की सजा के प्रावधान को बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया है। लोअर कोर्ट में तृतीय श्रेणी के 20 फीसद पद पदोन्नति से भरे जाएंगे : राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत गैर न्यायिक स्टाफ के लिए सेवा शतरे के निमित्त द उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सर्विस (प्रथम संशोधन) रुल्स 2017 के प्रख्यापन को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से अधीनस्थ न्यायालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति देकर 20 फीसदी सीटें भरे जाने का प्रावधान किया गया है। उन्नत प्रजाति के बीजों पर विशेष अनुदान : प्रदेश कैबिनेट ने उन्नत प्रजाति के बीजों पर विशेष अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने पहले से चली आ रही व्यवस्था को करीब एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है और इस पर तकरीबन 32 करोड़ का खर्च आएगा। केन्द्र के साथ प्रदेश सरकार की भी मंशा पांच वर्ष में किसानों की आय दो गुना करने की है। उपज बढ़ाने में बीजों की 20-25 फीसद की भूमिका होती है। कैबिनेट ने धान, गेहूं, जौ, तिलहन और अन्य फसलों के प्रमाणित बीजों पर विशेष अनुदान देने का निर्णय लिया है।

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