(Pi Bureau)
लखनऊ : यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा कर दी है कि अब यूपी में गौहत्या या पशुओं की तस्करी करने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। यूपी पुलिस के डीजीपी सुलखान सिंह ने खुद इस बात की जानकारी दी। दूध देने वाले पशुओं की हत्या करने के मकसद से होनेवाली तस्करी पर दोषियों के खिलाफ यूपी पुलिस एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज करेगी और गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा। डीजीपी सुलखान सिंह ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को इस बारे में निर्देश दे दिए हैं।
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