(Pi Bureau)
लखनऊ । 15 जून 2017
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेन्च ने गुरुवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को कड़ी फटकार लगाते हुए अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के अवैध निर्माण को चार दिन के अन्दर गिरवाने का आदेश दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इसकी रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है।
हाईकोर्ट ने यह आदेश प्रजापति की आशियाना के सालेहनगर में बने तीन मंजिला अवैध काॅम्पलैक्स को लेकर दिया है। यह निर्माण बिना नक्शा पास कराये किया गया था। इस वजह से इस अवैध निर्माण को सील किया जा चुका है। कोर्ट ने इसे ढहाने के लिए 14 जून की तारीख दी थी, लेकिन गायत्री के बेटे अनुराग ने एलडीए की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी। जिसमें अवैध निर्माण को नहीं गिराने की अपील की गयी। इसके बाद एलडीआई ने अपनी कार्रवाई रोक दी थी। अदालत ने महज रिट दाखिल होने को लेकर एलडीए के बैकफुट पर आने पर कड़ी नाराजगी जतायी। इसके साथ ही अनुराग की याचिका खारिज करते हुए 19 जून तक एलडीए को अवैध निर्माण ढहाने का आदेश दिया है।